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खेत में धार दार तार बंधे मिले तो दर्ज किया जाएगा पशु क्रूरता का केस

लखनऊ ।  खेतों में कटीले ब्लेड तार लगाने पर..खेतों में कटीले एवं धारदार तार बांध कर अपनी फसलों की रखवाली कर रहे किसानों के लिए अब संकट का समय आ गया है। विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने कटीले एवं धारदार तार खेतों के आसपास बांधने पर किसानों के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए तथा कटीले धारदार तारों को हटवाने के लिए सभी डीएम को निर्देश जारी किया है।

प्रदेश में गोवंश वध पर अंकुश लगाने के बाद अन्ना मवेशियों की बाढ़ आ गयी है। खुले में घूम रहे अन्ना मवेशी किसानों की फसलों के लिए संकट बन गए हैं। दिन रात मेहनत कर किसानों द्वारा पैदा की जा रही फसलों को झुंड के रूप में घूम रहे मवेशी खेतों में खड़ी फसलों पर हमला बोल देते हैं और कुछ ही देर में फसल को चौपट कर जाते हैं।

इसको लेकर किसानों ने अपनी फसलों को बचाने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से कटीले एवं ब्लेड तारों को लगाने का काम शुरू किया था। इससे मवेशियों के चोट लगने के साथ ही सैकड़ों बेजुबान आए दिन कराहते पड़े मिल रहे थे।

इस पर पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने कटीले और धारदार तारों को लगाए जाने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। इस पर विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने जानवरों को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से लगाए गए कटीले ब्लेड तारों को पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जोड़कर तारों को प्रतिबंधित किए जाने के निर्देश सभी जिलाधिकारियों को जारी किए हैं। और जिन जगहों पर धारदार तार लगे हैं, उन जगहों से हटवा कर संबंधित लोगों के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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